डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना में बड़ा विस्तार
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार ने योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही विभिन्न उपचारों और सर्जरी के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा में भी वृद्धि की गई है।
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,  सरकार का यह कदम राज्यसभा सांसद गोला बाबूराव द्वारा संसद में उठाए गए विशेष उल्लेख के बाद सामने आया है। बाबूराव ने 11 अगस्त 2026 को विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार से योजना की आय सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने तथा विभिन्न गंभीर बीमारियों के उपचार और सर्जरी के लिए वित्तीय सहायता की सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
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,  31 अगस्त 2026 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सांसद गोला बाबूराव को भेजे पत्र में बताया कि हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद सरकार ने योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
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,  इसके अलावा,चिकित्सा सहायता समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न उपचारों एवं सर्जरी के लिए वित्तीय सहायता की निर्धारित अधिकतम सीमा को भी संशोधित किया गया है। संशोधित योजना को 2 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था।
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,  सांसद गोला बाबूराव ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि आय सीमा बढ़ाए जाने और चिकित्सा सहायता में वृद्धि से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को बढ़ती चिकित्सा लागत का सामना करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
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,  उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने के बाद सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। बाबूराव ने साथ ही उम्मीद जताई कि भविष्य में योजना के तहत आय की पात्रता सीमा को 8 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा, जिससे अधिक संख्या में जरूरतमंद परिवार योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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