गंगा तट से पांच किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक का आदेश यथावत
हरिद्वार।मातृसदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश कर राज्य की जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। खनन पर अब भी रोक है गंगा से पांच किलोमीटर के दायरे में लगे स्टोन क्रशर हटेंगे। आश्रम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि खनन खोले जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश की गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है। कटारपुर के कुछ ग्रामीणों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर क्रशर संचालित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में वाद दायर किया गया था। जिसमें हाईकोर्ट ने दूसरे पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए आदेशित किया था। सरकार ने जवाब दाखिल किया। सुनवाई के दौरान मौके पर मातृ सदन का प्रतिनिधि भी मौजूद था। स्वामी शिवानंद ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गंगा तट से पांच किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक का आदेश यथावत है। हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। अवैध खनन व गंगा से पांच किलोमीटर के दायरे में लगे क्रशर पहले ही सील किये जा चुके हैं। गंगा में अवैध खनन के मामले में मातृसदन कोई भी समझौता नहीं करेगा।